10 लाख तक के होम लोन के नियमों में ढील

सस्ती आवासीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को दस लाख रुपये तक के होम लोन के लिए नियमों में ढील दी है. केंद्रीय बैंक ने इसके तहत बैंकों को स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क को भी मकान की लागत में शामिल करने की अनुमति दे दी है. किसी मकान की लागत में इन शुल्कों का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत होता है और इससे कर्ज लेने वाले पर बोझ पड़ता है.

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