1 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल, GSTR-3B जून तक कर सकते हैं फाइल

नई दिल्ली
सरकार ने ई-वे बिल को लागू करने के लिए नोटिफाई कर दिया है। 1 अप्रैल से ई-वे बिल पूरे भारत में लागू हो जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक का सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। ई-वे बिल इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेच कैटिगरी के लिए जारी किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर करने के लिए जून तक का समय दिया है। आमतौर पर किसी भी महीने का जीएसटीआर-3बी रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दायर करना होता है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने 10 मार्च की बैठक में ई-वे बिल और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर करने की तारीख बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया था। एक फरवरी को पहली बार लागू किए जाने के बाद सिस्टम में आई दिक्कतों को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा लेकिन राज्य के अंदर माल ढुलाई के लिए इसे 15 अप्रैल से चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जाएगा।

ई-वे बिल को टैक्स चोरी रोकने का कदम बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे कैश में होने वाले व्यापार पर लगाम लगेगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जीएसटी निरीक्षक के मांगने पर ई-वे बिल दिखाना होगा। ई-वे बिल की 1 अप्रैल से शुरुआत होने पर ट्रांसपोर्ट्स को 50,000 रुपये से अधिक का माल ले जाने के लिये ई-वे बिल लेना होगा। इसके साथ ही सरकार ने कारोबारियों के लिए संक्षिप्त बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3बी और अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर- 1 को जून तक भरने की अनुमति दे दी है।

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