हिमांशी खुदकुशी मामला: पूर्व सांसद को 7 साल की कैद

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद
हिमांशी मौत प्रकरण में मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी ठहराए गए डॉ. सागर कश्यप को कोर्ट ने गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 25 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप और उसकी पत्नी देवेंद्री कश्यप के मामले में फैसला 27 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।

कश्यप के वकीलों ने देवेद्री कश्यप को कैंसर का रोगी और सांसद नरेंद्र कश्यप के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न होने का हवाला देते हुए नरमी बरते जाने की अपील की। इस पर कोर्ट ने सीएमओ और कविनगर पुलिस से मामले की रिपोर्ट तलब की है। इन दोनों के मामले में सजा पर सुनवाई 27 जनवरी को होगी। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में डासना भेज दिया है। बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप समेत उनकी पत्नी और बेटे को दोषी करार दिया था। हिमांशी मौत प्रकरण के आरोपी एवं सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी देवेंद्री कश्यप और बेटे डॉ. सागर कश्यप को बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी करार दिया था। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 जनवरी तय की थी। गुरुवार को तीनों आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

क्या है मामला
बदायूं निवासी पूर्व मंत्री हीरालाल कश्यप ने अपनी बेटी हिमांशी कश्यप की शादी 27 नवंबर 2013 को संजय नगर सेक्टर-23 निवासी पूर्व सांसद नरेंद्र कश्यप के बेटे डॉ. सागर कश्यप से की थी। 6 अप्रैल 2016 को हिमांशी को संजयनगर स्थित नरेंद्र कश्यप के घर पर संदिग्ध अवस्था में गोली लग गई थी। इसके बाद हिमांशी को घायल अवस्था में यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हिमांशी के पिता हीरालाल कश्यप ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर नरेंद्र कश्यप और उसके परिजनों ने हिमांशी की गोली मारकर हत्या की है। उन्होंने कविनगर थाने में हिमांशी के ससुर नरेंद्र कश्यप, पति डॉ. सागर कश्यप, सास देवेंद्री कश्यप, देवर सिद्धार्थ कश्यप और ननद सरिता कश्यप और शोभा कश्यप को नामजद कराया था। पुलिस ने उसी समय नरेंद्र कश्यप और देवेंद्री कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि सागर कश्यप को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।

UP News, Uttar pradesh news, UP news in hindi, यूपी न्यूज़, समाचार, खबर