स्टूडेंट की आंख फोड़ने वाले वाइस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक

वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंट जोसफ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल फादर लेसली बेनडिक्ट कुरिन्ह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कुरिन्ह पर दो छात्रों की बर्बरता से पिटाई का आरोप है। इस पिटाई के दौरान एक छात्र की एक आंख की रोशनी लगभग चली गई।

कोर्ट ने लेसली को राहत देते हुए उन्हें केस की विवेचना में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्हें आज(31 मई) को सुबह 10 बजे थाने में पहुंचने और विवेचना में सहयोग करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस से उन्हें गिरफ्तार न करने को कहा है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले और जस्टिस एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने दिया है। लेसली के खिलाफ कॉलेज के ही एक छात्र को बांस की छड़ी से पीटने और दाहिनी आंख में गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर घायल छात्र शेरवन के पिता शेरॉन लॉ रिबरे ने दर्ज कराई है। घटना 9 मई 2017 की है। छात्र की आंख में चोट के चलते उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, जिसपर पुलिस ने आईपीसी की धारा 326 में एफआईआर दर्ज की।

वहीं, याची वाइस प्रिंसिपल का कहना था कि डॉक्टर की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि आंख की रोशनी चली गई है। रिपोर्ट में गंभीर चोट की बात कही गई है, ऐसे में रिपोर्ट धारा 325 में दर्ज की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर से अपराध का खुलासा हो रहा है। यह विवेचना का विषय है।

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