सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैरजरूरी बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमित मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैरजरूरी बताया है। कोर्ट के अनुसार यह पोस्टर सिर्फ तभी लगाए जा सकते हैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने इसके आदेश दिए हो।

Jagran Hindi News – news:national