सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य होगा। असेसमेंट ईयर 2019-20 से यह व्यवस्था लागू होगी।

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