सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्या 97वां संविधान संशोधन राज्यों को सहकारी समितियों पर कानून बनाने से रोकता है

पीठ ने कहा कि सरकार ने वास्तव में जो किया है वह यह है कि सहकारी समिति के संबंध में कानून बनाने की राज्यों की शक्ति अब विशिष्ट नहीं रहीं। उसने कहा इस मामले में थोड़ा सा भी हस्तक्षेप राज्यों की शक्ति को विशिष्ट नहीं रहने देगा।

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