सरकार का आदेश, AC के लिए स्कूल नहीं बढ़ा सकते फीस

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 16 अप्रैल को आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि डीडीए से जमीन पाने वाले स्कूल 2016-17 सेशन में शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते। स्कूलों के दस्तावेज को जांचने का काम भी चल रहा है और पैरंट्स की शिकायतों के आधार पर स्कूलों को फीस वापसी के आदेश भी दिए जा रहे हैं।

वहीं शिक्षा विभाग के सामने एक स्कूल का मामला सामने आया, जिसमें एसी प्लांट के लिए ट्यूशन फीस में 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई थी। पैरंट्स ने इसका विरोध किया। निदेशालय ने एसी प्लांट के लिए फीस में की गई बढ़ोतरी को गैरकानूनी बताया है और फीस वापस करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा निदेशालय ने मीरा बाग के सेंट मार्क्स स्कूल के पैरंट्स की शिकायतों के आधार पर यह निर्देश दिया है। निदेशालय ने कहा है कि सेशन 2015-16 में स्कूल ने ट्यूशन फीस में 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। 10 फीसदी सालाना बढ़ोतरी के अलावा 15 फीसदी की बढ़ोतरी इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट और बिजली बिलों में बढ़ोतरी के चलते की गई। बताया गया कि स्कूल में एसी प्लांट लगाया गया है, जिसके बाद बढ़ोतरी की गई। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल और पैरंट्स दोनों के पक्षों को जाना।

पैरंट्स ने आरोप लगाया कि हर साल स्कूल की फीस में बढ़ोतरी की जाती है और एसी के लिए भी फीस में काफी बढ़ोतरी कर दी गई। वहीं, स्कूल की ओर से तर्क दिया गया कि ज्यादातर पैरंट्स की सहमति के बाद ही यह फैसला लिया गया था। शिक्षा निदेशालय ने साफ कर दिया है कि नियमों के तहत स्कूल वाले एसी के लिए ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल को यह फीस वापस करनी होगी। यह भी कहा गया कि शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना मौजूदा सेशन में फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। दो हफ्ते के अंदर स्कूल को यह आदेश लागू करने को कहा गया है। सरकार के पास कई स्कूलों के खिलाफ शिकायतें हैं। उन स्कूलों के डॉक्युमेंट की भी जांच की जा रही है।

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