विधानसभा अध्यक्ष और उनके बेटे के खिलाफ चार्जशीट

प्रमुख संवाददाता, विवेक विहार
ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की विवेक विहार पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और उनके बेटे सुमित गोयल सहित सात लोगों के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में बाकी जिन आरोपियों के नाम हैं उनमें हितेश खन्ना और बलबीर सिंह के अलावा तीन समर्थक शामिल हैं। सीएमएम की कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 14 दिसंबर की डेट तय की है। मामला विधानसभा चुनाव के समय का है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी समर्थक मनीष घई अपने परिवार के साथ विवेक विहार इलाके में रहते हैं। आरोप है कि विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले 6 फरवरी 2015 को राम निवास गोयल अपने बेटे और दूसरे समर्थकों के साथ मनीष घई के घर के बाहर पहुंचे और वहां पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि चुनाव से एक रात पहले वोटरों को लुभाने के लिए इस घर में भारी मात्रा में अवैध शराब लाकर रखी गई थी। आरोप है कि जब घई ने दरवाजा नहीं खोला तो गोयल अपने समर्थकों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए थे। उस समय घई घर में मौजूद नहीं थे।

आरोप है कि गोयल और उनके समर्थकों ने उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके के एसडीएम और एग्जिक्युटिव मैजिस्ट्रेट को भी सूचना देकर मौके पर बुला लिया था। पुलिस ने घर के अंदर रखी चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री को जब्त कर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी। तब पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को अरेस्ट भी किया था। पुलिस ने मनीष घई के बयान पर रामनिवास गोयल और उनके बेटे सहित सात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा-147, 149, 457 और 323 के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को अरेस्ट किया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

हालांकि उस समय रामनिवास गोयल ने यह दावा किया था कि पुलिस अफसरों की मौजूदगी में उन्हें मकान के अंदर भेजा गया। वहां एक कमरे में शराब की खाली पेटियों के अलावा कुछ शराब की बोलते भी मिली थीं। पुलिस ने सभी सामान को अपने कब्जे में भी लिया था। अगले दिन उन्हें इस बात का पता चला कि पुलिस ने उनके खिलाफ ही मारपीट सहित दूसरी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली।

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