मुख्य सचिव से बदसलूकी मामला: FIR दर्ज, आईएएस असोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च

नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 186 (सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने की कोशिश), 353 (सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट), 323 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) के साथ-साथ 342, 504, 506(2), 120b और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

क्या है मामला
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घरपर उनके सामने AAP विधायकों ने मारपीट की थी। अंशु के मुताबिक, उन्हें रात 12 बजे मीटिंग के लिए बुलाया गया था और वहां बातचीत के दौरान AAP विधायकों ने उन्हें अपशब्द कहे और पिटाई भी की।

बता दें कि इससे पहले अंशु प्रकाश ने ही लिखित में शिकायत दी थी। उनकी शिकायत के मुताबिक, रात 12 बजे मीटिंग में आने के लिए उनपर दबाव डाला गया था और वहां उनको अपशब्द बोले गए और मारपीट भी की गई। अंशु के मुताबिक, एक विधायक ने उनको अपशब्द कहे और कहा कहा कि वह उनको कमरे से बाहर निकलने नहीं देगा और जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगा देगा। अंशु ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि कमरे में मौजूद किसी भी शख्स ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की।

मैं किसी तरह जान बचाकर भागा: मुख्य सचिव

कथित मारपीट के विरोध में आईएएस असोसिएशन ने राजघाट पर कैंडल मार्च भी निकाला। घटना के सामने आने के बाद AAP सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर भी आ गई है। कांग्रेस की सीनियर नेता शीला दीक्षित ने कहा कि यह काफी गलत है और सीएम की मौजूदगी में ऐसा होना इसे और बुरा बनाता है। सीएम खुद एक प्रशासनिक कर्मचारी हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता तो?

वहीं AAP मार-पीट के आरोप को अबतक विचित्र और निराधार बताती आ रही है। AAP का कहना है कि मुख्य सचिव की जवाबदेही को लेकर उनकी गलतबयानी के कारण केवल जुबानी जंग हुई थी।

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