दिल्ली विधानसभा में न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक पास

नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा ने न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक पास कर दिया है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने विधानसभा में कहा कि दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में तो 37 पर्सेंट की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है और यह बढ़ोतरी लागू भी हो गई है लेकिन न्यूनतम वेतन न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान नहीं थे। इस विधेयक के माध्यम से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को उनका हक न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

प्रावधान किया गया कि न्यूनतम वेतन न देने वालों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की सजा होगी जबकि अभी तक केवल 500 रुपये जुर्माने और छह महीने की सजा का ही प्रावधान है।

राय ने कहा कि देखने में आता है कि अगर कोई मजदूर अपनी शिकायत लेकर लेबर कोर्ट जाता है तो मालिक उस मजदूर को नौकरी से निकाल देता है लेकिन इस विधेयक में अब प्रावधान किया गया है कि जब तक केस का निपटारा नहीं हो जाता तब तक मजदूर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

श्रम मंत्री ने कहा कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी लागू हो गई है। दिल्ली सरकार के 202 विभागों में बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है। कुछ लोग कोर्ट गए हैं लेकिन कोर्ट ने न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के फैसले पर रोक नहीं लगाई है और मामले की सुनवाई अभी चल रही है।

इस विधेयक के मुताबिक अगर सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, तो इसके लिए तीन साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा दूसरी धाराओं में भी सजा में बढ़ोतरी की गई है।

1948 के अधिनियम 11 की धारा 22 ए में संशोधन किया गया है और इस धारा में पहले केवल 500 रुपये तक के ही जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है, साथ ही एक साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

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