दिल्ली के मुख्य सचिव की अर्जी पर केंद्र, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस

नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की ओर से दायर एक अर्जी पर सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य को नोटिस जारी किया। प्रकाश ने विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी है जिसमें उन्हें समिति की ओर से बुलाई गई एक बैठक में शामिल नहीं होने पर समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए थे।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर की एकल पीठ ने गृह मंत्रालय, विशेषाधिकार समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की है। यह तारीख तब तय की गई जब विशेषाधिकार समिति अगले आदेश तक बैठक टालने पर सहमत हुई।

यह मामला न्यायमूर्ति शकधर की पीठ के समक्ष तब आया जब न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और संगीता धींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि किसी एकल पीठ को मामले की सुनवाई करनी चाहिए। खंडपीठ ने कुछ ही वक्त के लिए इस मामले की सुनवाई की थी। शुरू में उच्च न्यायालय ने अर्जी पर सुनवाई पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि उसे देखना होगा कि इस मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र उसके पास है कि नहीं।

पीठ ने कहा, ‘हमें अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को देखने की जरूरत है। इस मुद्दे से निपटने में हमें काफी चौकस रहना होगा। आज यह दिल्ली विधानसभा का मामला है, कल यह लोकसभा या राज्यसभा का हो सकता है। हमें इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है।’ कार्यवाही के दौरान विशेषाधिकार समिति की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने पीठ को आश्वस्त किया कि उन्होंने निर्देश मांगे हैं और वह यह भरोसा दिलाने के लिए तैयार हैं कि यदि वह समिति की बैठक में हिस्सा लेते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बहरहाल, मुख्य सचिव की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्हें जारी किया गया नोटिस साफ तौर पर दुर्भावना का मामला है और आम आदमी पार्टी के विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। खान और जरवाल मुख्य सचिव पर हमले के आरोप में अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

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