ट्रायल कोर्ट जज ने गणित के शिक्षक और फिल्म निर्देशक की तरह सोच कर दिया फैसला

इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में उम्रकैद की सजा पा चुके आरुषि के माता पिता को गुरुवार को बरी कर दिया था। शुक्रवार को पूरा फैसला सामने आने के बाद टाइम कोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला दिए जाने के तौर तरीकों पर हाईकोर्ट की नाराजगी भी सामने आई है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को लेकर कठोर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने परिस्थित जन्य साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला सुना दिया। हत्या की वजह को लेकर स्थिति स्पष्ट ही नहीं है। सिर्फ संभावनाओं पर फैसला सुनाया गया जो सही नहीं है। सीबीआई कोर्ट ने कानून के बुनियादी नियमों की अनदेखी की है। यही नहीं ट्रायल कोर्ट जज ने अपने तौर तरीकों से निष्कर्ष निकाले और मौजूद सबूतों के आधार पर फैसला नहीं लिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि, सीबीआई कोर्ट ने सबूतों और गवाहों को दरकिनार किया। आरुषि मामले को एक तरीके से एक मैथ की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया है जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कानून में सबूत और गवाह अहम माने जाते हैं न कि एक पहेली की तरह किसी केस को सॉल्व करना चाहिए। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में कहानी की तरह खुद ही मान लिया कि उस रात नोएडा के जलवायू विहार के एल 32 फ्लैट में क्या हुआ था।

हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ में शामिल जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा ने अपने फैसले में सीबीआई कोर्ट के जज पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि ऐसा लगता है कि मानो जज को कानून की सही जानकारी तक नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने कई सारे तथ्यों को खुद ही मानकर फैसला दे दिया जो थे ही नहीं। ट्रायल जज एक गणित के टीचर की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। ट्रायल जज ने एल 32 में जो हुआ उसे एक फिल्म निर्देशक की तरह सोच लिया।

कानून के बुनियादी नियम को जज ने फॉलो ही नहीं किया। ट्रायल जज को खुद पर संयम रखकर तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए था। ट्रायल जज को चाहिए कि वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रायल जज अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ हैं। कहा कि, ट्रायल कोर्ट जज को बहुत ही सावधानी और सोच-समझकर ऐसे मामलों में अपना फैसला देना चाहिए। ना की अपनी कल्पनाओं को अनंत तक ले जाकर कानून का मजाक बनाएं।

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