जीएसटी के तहत कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिए कारोबारियों को 16 अगस्त तक का समय मिला

नई दिल्ली
सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत कारोबारियों के लिए कर भुगतान की एकमुश्त योजना ‘कंपोजीशन स्कीम’ को अपनाने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। वित्त मंत्रालय के यहां जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है, ‘अस्थाई रूप से नई व्यवस्था में स्थानांतरित छोटे करदाता जो कि कंपोजीशन स्कीम के तहत आना चाहते हैं, उनपर अनुपालन बोझ कम करने की सुविधा के लिए कंपोजीशन लेवी के लिए सूचना देने की समय सीमा को बढ़ाकर 16 अगस्त 2017 करने का फैसला किया गया है।’

सालाना 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यावसायियों को इससे पहले जीएसटी के तहत एकमुश्त कर भुगतान की योजना को अपनाने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार करदाताओं की चिंताओं पर गौर कर रही है, विशेषतौर से छोटे करदाताओं का वह ध्यान रख रही है।

1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी व्यवस्था में स्थानांतरित होने में उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर वह सचेत है। व्यावसायियों को कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिए जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.inमें अपने खाते में जाकर कंपोजीशन स्कीम अपनाने के लिए आवेदन के लिए ‘सर्विसेज’ मेन्यू
में जाना होगा।

उन्हें योजना को अपनाने के लिए जीएसटी सीएमपी-01 फॉर्म को भरना होगा। कंपोजीशन योजना के तहत सालाना 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यापारी, विनिर्माता और रेस्त्रां क्रमश: एक प्रतिशत, दो प्रतिशत और पांच प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर का भुगतान कर सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो करदाता अपना जीएसटी पंजीकरण निरस्त करना चाहते हैं वह 30 सितंबर 2017 तक ऐसा कर सकते हैं।

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