जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए 23 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों ने कानून लागू किया:एसएफआईओ

नयी दिल्ली, आठ अगस्त :भाषा: गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय :एसएफआईओ: ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि जमाकर्ताआंे के हितांे के संरक्षण के लिए 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने विशेष कानून, जमाकर्ताओं के हितांे का संरक्षण :वित्तीय प्रतिष्ठान मंे: कानून लागू किया है। इसके अलावा उन्हंे असामान्य रिटर्न देने वाली किसी योजना के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी सशक्त किया गया है।

एक जनहित याचिका पर दायर हलफनामे में एसएफआईओ ने कहा कि रिजर्व बैंक जल्द इंटरनेट पोर्टल शुरू करेगा जिसमें जनता के लिए संदिग्ध गैरकानूनी गतिविधियांे के लिए शिकायत और सूचना दर्ज करने का मॉड्यूल होगा।

इसमें आगे कहा गया है कि वित्तीय सेवा विभाग ने जुलाई, 2012 को सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर समिति बनाने को कहा था। इसमें रिजर्व बैंक, सेबी तथा कारपोरेट मामलांे के मंत्रालय तथा राज्य पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति का मकसद बिना नियमन वाली गतिविधियों तथा जनता को धोखा देने के लिए धन जुटा रही इकाइयों के बारे में एजेंसियों के बीच सूचनाआंे को साझा करना था।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दायर हलफनामे मंे कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों-संघ शासित प्रदेशों मंे राज्य स्तर की संयोजन समितियांे :एसएलसीसी: का गठन किया है, जिससे नियामकांे तथा प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचनाओं को साझा किया जा सके।

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