चांदनी चौक: पूर्व कमिश्नर को अवमानना का नोटिस

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

चांदनी चौक प्रोजेक्ट को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर हाई कोर्ट ने खासी नाराजगी जताई है। कोर्ट को इस बात पर खासी आपत्ति थी कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों के बार-बार ट्रांसफर क्यों किए जा रहे हैं, जबकि उनको न हटाने के आदेश जारी किए गए थे। कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी के पूर्व कमिश्नर पीके गुप्ता को अवमानना का नोटिस जारी किया है, साथ ही प्रोजेक्ट में लापरवाही बरतने पर चीफ इंजीनियर केसी मीणा पर भी अवमानना जारी हुई है। कोर्ट का कहना है कि बाजार से ट्रांसफार्मर हटाने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं ली जाएं।

कोर्ट की नाराजगी से बचने के लिए एमसीडी पिछले दो दिन से चांदनी चौक में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन चला रहा है। लेकिन शाम को वहां फिर से कब्जे हो रहे हैं। अतिक्रमण और इस बाजार के प्रोजेक्ट को लेकर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और वहां से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। इन्हीं आदेशों की अवमानना पर कल कोर्ट की अवमानना के आदेश हुए हैं। असल में कल कोर्ट ने पूछा कि चांदनी चौक प्रोजेक्ट को लेकर शासन क्यों पिछड़ रहा है तो उन्हें जानकारी दी गई कि प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों का ट्रांसफर हो जाता है और नए अफसर को प्रोजेक्ट को समझने में समय लगता है। कोर्ट ने कहा कि पहले से आदेश जारी हैं कि प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों का ट्रांसफर नहीं होगा, उसके बावजूद किसने ट्रांसफर किए।

कोर्ट को जानकारी दी गई कि यह ट्रांसफर हाल ही में नॉर्थ एमसीडी से गए कमिश्नर पीके गुप्ता ने किए हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़े चार अफसरों का एक साल में ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट खासा नाराज हुआ और पूर्व कमिश्नर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने प्रोजेक्ट का काम बहुत धीमी गति से चलने पर एमसीडी के चीफ इंजीनियर केसी मीणा पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों की ओर से बताया गया कि बाजार में सालों से लगे ट्रांसफार्मर को हटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसका कारण है कि वहां जमीन नहीं है और जहां लगाने का प्रयास किया जाता है, वहां के लोग और दुकानदार विरोध करना शुरू कर देते हैं। कोर्ट ने आदेश दिए कि ट्रांसफार्मर हटाने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं ली जाएं। अगर ट्रांसफार्मर अंडरग्राउंड हो सकते हैं तो उस पर भी गंभीरत से विचार किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर है।

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