चरित्रहीन पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं

फैमली कोर्ट ने एक महिला का पति से भरण-पोषण राशि दिलाए जाने का केस इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि चरित्रहीन साबित होने वाली पत्नी को इस तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता। यह आदेश फैमली कोर्ट कटनी के प्रधान न्यायाधीश अरविन्द शुक्ला की अदालत ने पारित

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