गावसकर के कॉमेंट्री से कमाए 98 लाख रुपए ‘टैक्स फ्री’

Lubna Kably, मुंबई

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावसकर को इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल (ITAT) से बड़ी राहत मिली है। टैक्स विवाद में ट्राइब्यूनल की मुंबई बेंच ने पूर्व क्रिकेटर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें एक निश्चित राशि पर टैक्स में छूट का हकदार बताया। इस तरह गावसकर को 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 के बीच की 98 लाख रुपए की राशि पर कर में छूट का लाभ मिलेगा। इसी राशि को लेकर आयकर विभाग और गावसकर के बीच विवाद था।

गावसकर को यह छूट आई-टी कानून के सेक्शन 80RR के तहत दी गई है। इसमें खिलाड़ियों, कलाकारों, और लेखकों को अपने पेशे से कमाई गई विदेशों रकम के एक हिस्से पर छूट हासिल होने का प्रावधान है। हालांकि अब इस सेक्शन को खत्म कर दिया गया है और अप्रैल 2004 से ऐसे मामलों में कर छूट का प्रावधान नहीं है।

क्या है विवाद

दरअसल, गावसकर ने विदेशी चैनल ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स के साथ करार दिया था जिसके तहत उन्हें कॉमेंटेटर-रिपोर्टर के तौर पर सेवाएं देनी थी। इसके बदले उन्हें करीब 1.6 करोड़ रुपए की कमाई की। सेक्शन 80RR के तहत उन्हें 60 फीसदी राशि पर टैक्स छूट का दावा किया था। जिसे आयकर विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि गावसकर अब क्रिकेटर नहीं है। इसके खिलाफ पूर्व क्रिकेटर ने ट्राइब्यूनल में अपील की। ट्राइब्यूनल ने कहा कि गावसकर ने जिस काम से कमाई की है वह उन्हें क्रिकेटर होने की बदौलत मिला। लिहाजा वह छूट के हकदार हैं।

मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और रहें हर खबर से अपडेट।

खेल समाचार, अन्य खेल खबरें, Other Sports News