एलआईसी की आईटीसी में हिस्सेदारी मामला: वित्त मंत्रालय, सेबी को पक्ष बनाया जाए

मुंबई, 27 अप्रैल :: बंबई उच्च न्यायालय ने एलआईसी के विभिन्न कारोबार से जुड़ी आईटीसी लि. में निवेश को लेकर दायर याचिका में केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा अन्य को पक्ष बनाने का आज निर्देश दिया। आईटीसी अपनी 80 प्रतिशत आय तंबाकू की बिक्री से प्राप्त करती है।

मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लुर तथा न्यायाधीश जी एस कुलकर्णी ने याचिकाकर्ताओं टाटा मेमोरियल हास्पिटल के डाक्टरों से एलआईसी की आईटीसी लि. में हिस्सेदारी के मामले में अपनी याचिका में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सेबी और आईटीसी को पक्ष बनाने को कहा।

डाक्टरों तथा महाराष्ट्र के दिवंगत गृह एवं श्रम मंत्री सतीश पेडनेकर की पत्नी ने याचिका दायर एलआईसी की आईटीसी में एक तिहाई हिस्सेदारी को लेकर आपत्ति जतायी है। कंपनी की कुल आय में 80 प्रतिशत हिस्सा सिगरेट की बिक्री से होती है।

अदालत ने कहा, जो भी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें पक्ष बनाना होगा और उनकी राय को सुनना होगा। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी।

याचिका में कहा गया है कि एक तरफ सरकार जहां तंबाकू की खपत को हतोत्साहित करती है और दूसरी तरफ इसमें निवेश करती है।

पेडनेकर की 2011 में गले में कैंसर के कारण मौत हो गयी थी।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के जरिये आईटीसी में 32 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

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