एयरटेल को शर्तों के साथ मिली आधार वेरिफिकेशन की अनुमति

नई दिल्ली
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण( यूआईडीएआई) ने भारती एयरटेल को अपने मोबाइल ग्राहकों का वेरिफिकेशन आधार के जरिए करने के अधिकार को बहाल कर दिया है। हालांकि कंपनी को यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। हालांकि मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यूआईडीएआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को ई-केवाईसी के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा बहाल नहीं की है।

एयरटेल को आधार कानून के अनुपालन को लेकर तिमाही रिपोर्ट देनी होगी और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। यूआईडीआई ने यह पाया कि कंपनी ‘महत्वपूर्ण बातों’ का अनुपालनकर रही और प्राधिकरण को लगातार जानकारी देने की पेशकश की। इसके बाद यह निर्णय किया गया।

ॉदूरसंचार कंपनी एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक पिछले साल यूआईडीएआई के निशाने पर आए। सुनील भारती की अगुआई वाली कंपनी ने बहुत से मोबाइल ग्राहकों की मंजूरी के बिना ही समूह के भुगतान बैंक में उनके खाते और इन खातों में करोड़ों रुपये की एलपीजी सब्सिडी जमा करवा दी। सरकार और यूआईडीएआई ने दिसंबर में इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी को मोबाइल ग्राहकों के वेरिफिकेशन और पेमेंट बैंक के ग्राहकों के ई- केवाईसी के लिए आधार इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

ताजा कदम से यूआईडीएआई ने भारती एयरटेल के ई- केवाईसी लाइसेंस बहाल कर दिया है। ये चीजें ऐसे समय हुई हैं जब बैंक खातों और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की समयसीमा पहले ही अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी गई हैं। यह तब तक के लिये बढ़ाया गया जबतक 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले में फैसला नहीं सुनाती।

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