एमसीडी को पैसा न देने पर आप सरकार को हाई कोर्ट से चेतावनी

नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह एमसीडी को अतिरिक्त पैसा नहीं दे सकती है तो केंद्र सरकार को सीधे एमसीडी को ही पैसे देने को कहा जाएगा। बेंच एमसीडी का कामकाज ठीक करने और दिल्ली के फाइनैंस कमिशन की सिफारिशें लागू कराने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी।

एमसीडी ने कोर्ट को बताया कि पैसों की कमी के चलते वे पिछले साल दिसंबर से अपने सफाईकर्मियों और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाई हैं। इसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने दिल्ली सरकार को यह चेतावनी दी। एमसीडी ने कहा कि दिल्ली के चौथे फाइनैंस कमिशन के सुझावों के आधार पर आप सरकार ने अभी तक फंड रिलीज नहीं किया है।

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि वह आयोग के सुझाव और एमसीडी को दिए गए फंड की जानकारी कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने दिल्ली के चौथे फाइनेंस कमीशन के सुझावों को एलजी के सामने रखे जाने का भी निर्देश दिया है। एलजी को सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। हाई कोर्ट ने एमसीडी से कहा कि वे फंड एलोकेशन के लिए आवेदन दें। इस संबंध में फिर हाई कोर्ट निर्देश जारी करेगी। याचिका पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।

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