आप विधायक समेत 7 के खिलाफ आरोप तय

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पटियाला हाउस कोर्ट : अदालत ने आप विधायक महेंद्र सिंह यादव और सात अन्य के खिलाफ साल 2016 में विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालते हुए उनके साथ हिंसा से जुड़े आरोप तय करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने विकासपुरी से विधायक महेंद्र सिंह यादव और सात अन्य के खिलाफ मामले में आरोप तय करते हुए कहा कि चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों को देखने से पहली नजर में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 147/149/186/332/341 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी (पीडीपीपी) एक्ट की धारा 3 के आरोपों में केस बनता है। अदालत ने कहा, ‘आरोपी गैरकानूनी सभा का वास्तव में हिस्सा थे या नहीं, ये ट्रायल के दौरान तय होगा क्योंकि चार्जशीट में साफतौर पर कहा गया है कि सभी आरोपी स्पॉट पर मौजूद थे और उस गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे। 100-150 लोगों की सभा को शुरुआत से ही गैरकानूनी बताया गया है क्योंकि उसने सडक पर चलने वालों को गलत तरीके से रोक कर रखा जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा। सभा इसीलिए भी गैरकानूनी है क्योंकि उसने पुलिस के कानून व्यवस्था से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं किया और पुलिसवालों को अपना काम करने से रोका। इसीलिए भी क्योंकि उसने हिंसा करने के साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया।’ अदालत ने आगे कहा कि इस स्टेज पर यह तय करना जरूरी नहीं कि किस आरोपी ने विशेष रूप से क्या अपराध किया। फिलहाल इतना ही काफी है कि सभा में शामिल हर सदस्य का मकसद एक था जो चार्जशीट से भी साफ है।

विधायक महेंद्र सिंह यादव ने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है। उनके वकील इरशाद ने कहा कि पुलिस ने विधायक को खुद फोन कर घटना वाली जगह पर बुलाया था और बाद में उन्हें आरोपी बनाकर कोर्ट के सामने पेश कर दिया। इसीलिए मामले में आरोप तय किया जाना गलत है जिसे हम हायर कोर्ट में चुनौती देंगे।

क्या था मामला

अभियोजन के मुताबिक 28 जनवरी 2016 को आप विधायक करीब 150 लोगों के साथ निलोठी रोड पर जमा हुए और हंगामा मचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नांगलोई और नजफगढ़ जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक कर रखा। प्रदर्शनकारियों में एक बच्ची के साथ रेप के मामले में पुलिस के कथित रूप से एफआईआर दर्ज न करने को लेकर नाराजगी थी।

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